इंदौर। आनंद हैरिटेज में एक महिला के साथ विवाद के बाद उन्हें डराने, गालियां देने और जान से मारने की धमकी के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने राजवर्धन शांडिल्य का राइफल शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसी तरह मिश्र नगर के मनी टैरेज अपार्टमेंट निवासी दिलीप सेंगर का 22 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। सेंगर के खिलाफ गांधी नगर थाने में एक प्रकरण दर्ज है जिसमें उसने शराब पीने के लिए रुपयों की मांग कर एरोड्रम निवासी रामदास को रिवाल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। उधर शांडिल्य के खिलाफ कनाड़िया थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी थी। कलेक्टर ने आदेश किया है कि 24 घंटे के अंदर लाइसेंस और शस्त्र कनाड़िया थाने पर जमा किया जाए।