नई ‎‎‎दिल्ली । साल के आखिरी महीले दिसंबर से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 1 ‎दिसंबर से बहुत सारे नियम बदल गए हैं। ये बदलाव सीधा आपकी जेब को प्रभा‎वित करेंगे। पहली तारीख को एलपीजी की कीमत से लेकर सिम कार्ड तक बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, ‎जिनके बारे में नीचे ‎विस्तार से ‎दिया गया है- 
- एलपीजी महंगी: ऑयल मार्केटिंग कंप‎नियों ने 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव कर दिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक 19 किलोग्राम वाले कम‎र्शियल एलपीजी ‎‎सिलेंडर की कीमत 41 रुपए तक बढ़ गई है। हालांकि देश में 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अगस्त महीने से स्थिर हैं। 1 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1755.50 रुपए की जगह 1796.50 रुपए में मिलेगा तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1885.50 रुपए से बढ़ाकर 1908.00 रुपए कर दी गई है। मुंबई में एक कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1728.00 की जगह 1749,00 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में यह 1942.00 की जगह 1968.50 रुपए का मिलेगा।
- यूपीआई आईडी हो जाएगी बंद: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को डिएक्टिवेट करने को कहा जो एक साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं हैं। हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इस नियम का पालन करना होगा।
- सिम कार्ड के नए नियम: सरकार ने थोक सिम बेचने पर रोक लगा दी है। जो दुकानदार अपनी दुकान को केवायसी नहीं करेंगे वो थोक में सिम नहीं बेच पाएंगे। अब सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 
- जीवन प्रमाण पत्र कराना होगा जमा: 80 साल से ज्यादा के रिटायर नागरिकों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आज से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। 
- आधार अपडेट के लिए देना होगा फीस: जिन लोगों को आधार कार्ड पिछले दस साल से अपडेट नहीं है, वो 14 दिसंबर तक अपना आधार अपडेट करा लें, तब तक ये फ्री है वरना 14 दिसंबर के बाद ये इसके लिए आपको फीस देनी होगी। 
- एचडीएफसी बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड में बदलाव: एचडीएफसी बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2023 से रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा जो कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करते हैं, वे त्रैमासिक माइल्स्टोन के लाभ के तहत दो लाउंज एक्सेस वाउचर का लाभ उठा सकते हैं।
- आईपीओ का नया नियम: दिसंबर से आईपीओ को इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही लिस्ट होना होगा। 1 सितंबर 2023 से ये नियम आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू है लेकिन अब दिसंबर 2023 से सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से इश्यू बंद होने के 3 दिनों के अंदर ही अपने शेयरों को एक्सचेंजों पर लिस्ट करना होगा।