जबरन धर्मांतरण रोकने का प्रयास, छत्तीसगढ़ में विधेयक का मसौदा स्वीकृत
रायपुर|छत्तीसगढ़ जबरन, लालच देकर, धोखाधड़ी से या गलत बयानी से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रभावी ढंग से रोकना है। यह विधेयक विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है, जो 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था। एजेंसी
सोने की तस्करी पर कड़ा रुख, एनडीए आने पर आरोपियों को जल्द जेल भेजेंगे: अमित शाह
हेट स्पीच विवाद: बंगाल चुनाव से पहले BJP और TMC ने चुनाव आयोग में दर्ज कराए शिकायतें
राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह, 19 नए सदस्य शामिल; व्हीलचेयर पर पहुंचे शरद पवार
राजधानी में हड़कंप: विधानसभा के अंदर उपद्रव, स्पीकर की कार बनी निशाना
घर में चोरी, लेकिन निशाना बना कुछ अलग; जांच में जुटी पुलिस