जीएसटी परिषद ने बुधवार को ई-कॉमर्स मंचों के जरिये ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों से छूट देकर बड़ी राहत दी है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रमश: 40 लाख रुपये एवं 20 लाख रुपये तक कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को यह छूट दी गई है। इससे 1.20 लाख छोटे विक्रेताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नया नियम एक जनवरी, 2023 से लागू होगा।जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को कंपोजिशन योजना चुनने की अनुमति भी दी गई है। सोशल कॉमर्स मंच मीशो के संस्थापक-सीईओ विदित अत्री ने कहा, अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों की वजह से 5 करोड़ छोटे विक्रेता ऑनलाइन मंचों के जरिये सामान नहीं बेच पा रहे हैं। फैसले से इन कारोबारियों को ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचने में मदद मिलेगी। 60% छोटे कारोबारी ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचना चाहते हैं।