इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य आरोपियों को एक विशेष जिला अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया है। जिला अदालत 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान और अन्य आरोपियों द्वारा दायर बरी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) ने पहले अदालत द्वारा पूछे गए 27 सवालों के जवाब दिए हैं।

जेआईटी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की

न्यायाधीश बख्त फखर बेहजाद को एफआईए के वकील ने बताया कि डॉ. रिजवान के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। बाद में, अदालत ने पूछा कि क्या एफआईए ने जांच के दौरान किसी गवाह का कोई लिखित बयान दर्ज किया है, जिस पर एफआईए के जांच अधिकारी (आईओ) अली मर्दन चुप रहे।

अदालत ने आगे पूछा कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो जांच के दौरान अपना रुख बदलते रहे। जांच अधिकारी ने जवाब दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की गयी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, एफआईए वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सुलेमान के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

बाद में कोर्ट ने सुलेमान के खिलाफ किसी अप्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में पूछा तो आईओ ने कहा कि चीनी जांच आयोग की रिपोर्ट के आलोक में जांच शुरू की गयी है। एफआईए ने जांच के दौरान सुलेमान के बैंक खातों की जांच की लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जब पूछा गया कि सुलेमान के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया, तो आईओ ने जवाब दिया कि सुलेमान के खाते में पैसा जमा किया जाएगा और फिर नकद में निकाला जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया और सुलेमान और अन्य को मामले से बरी कर दिया।

एफआईए ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था

एफआईए ने शहबाज और उनके दो बेटों, हमजा और सुलेमान पर 2008 और 2018 के बीच 28 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 16.3 बिलियन रुपये के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिनमें खाताधारकों का कोई नाम नहीं था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, संघीय सरकार में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकाल के दौरान नवंबर 2020 में आरोप दायर किए गए थे। हालांकि, शहबाज और हमजा को अक्टूबर 2022 में मामले से बरी कर दिया गया था।