भोपाल । 1 अप्रैल से स्वयं के भवन में निवास करने वाले नागरिकों का संपत्ति कर 50 फ़ीसदी बढ़ जाएगा। अभी स्वयं के मकान में निवास करने वालों को 50 फ़ीसदी की छूट मिलती है। छूट 1 अप्रैल से समाप्त हो जाएगी। भोपाल नगर निगम द्वारा सूचना जारी गई की गई है। उसमें चेतावनी दी गई है, कि 31 मार्च के पहले जो लोग संपत्ति कर जमा कर देंगे। उन्हें यह छूट प्राप्त होगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद यह झूठ नहीं मिलेगी। जिसके कारण 50 फ़ीसदी संपत्ति कर ज्यादा देना पड़ेगा।